चमचमाती दुकानों और ऊंचे शॉपिंग मॉल के साये में, शहर की रगों में जीवन घोलते हैं छोटे-छोटे दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले। वे आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं और शहर को एक जीवंतता देते हैं। लेकिन, साल 2020 में आए कोविड-19 महामारी और उसके बाद लगे लॉकडाउन ने इन छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी। कई दुकानें बंद हो गईं, तो कई लड़खड़ाने लगीं।
ऐसे मुश्किल दौर में इन छोटे दुकानदारों के लिए सहारा बनकर सामने आई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि) योजना। यह योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो बिना किसी गारंटी के 50 हज़ार रुपये तक का लोन देकर इन छोटे कारोबारों को फिर से खड़ा करने में मदद कर रही है।
बिना गारंटी, कम ब्याज दर: राहत की सांस लेते छोटे कारोबारी
पीएम स्वनिधि योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लोन लेने के लिए किसी भी तरह की जमानत की जरूरत नहीं होती। यह उन छोटे दुकानदारों के लिए बड़ी राहत की बात है, जिनके पास बैंक को गिरवी रखने के लिए कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। साथ ही, इस योजना के तहत लगने वाला ब्याज दर भी काफी कम है। इससे दुकानदारों पर किस्तों का बोझ कम होता है और वे आसानी से अपना कर्ज चुका पाते हैं।
आसान आवेदन प्रक्रिया और त्वरित स्वीकृति: जल्दी मदद, जल्दी आत्मनिर्भरता
इस योजना का फायदा उठाना भी बहुत आसान है। आपको बस अपने नजदीकी सरकारी बैंक में जाना होगा और वहां से लोन आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। जरूरी दस्तावेजों के साथ इस फॉर्म को भरकर जमा करने पर बैंक आपके आवेदन की जल्द ही जांच करता है और स्वीकृति दे देता है। इससे दुकानदारों को जल्दी से जल्दी मदद मिल जाती है और वे अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकते हैं।
कौन हैं इस योजना के लिए पात्र?
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वे सभी स्ट्रीट वेंडर और छोटे दुकानदार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इसके अलावा, उनके पास शहरी स्थानीय निकाय का वेंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी वेंडर का सर्वेक्षण तो हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो वे भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट के आधार पर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन? आसान प्रक्रिया, बड़ा फायदा
अपने नजदीकी सरकारी बैंक में जाएं।
लोन आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे ध्यानपूर्वक भरें।
जरूरी दस्तावेजों (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडिंग सर्टिफिकेट, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो) के साथ आवेदन पत्र जमा करें।
बैंक आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और लोन स्वीकृत होने पर आपको सूचित करेगा।
योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें:
यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर और छोटे दुकानदारों के लिए ही है।
लोन की कुल राशि को तीन किस्तों में दिया जाता है – 10 हजार रुपये, 20 हजार रुपये और 20 हजार रुपये।
लोन की अवधि एक वर्ष होती है।
समय पर लोन की किस्त चुकाने पर आपको ब्याज में छूट भी मिल सकती है।
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पीएम स्वनिधि योजना: आत्मनिर्भरता की राह पर एक कदम
पीएम स्वनिधि योजना छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह योजना ना सिर्फ उन्हें आर्थिक मदद देती है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित करती है। समय पर लोन चुकाने पर मिलने वाली ब्याज छूट और लोन की राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर दिए जाने का प्रावधान दुकानदारों को वित्तीय अनुशासन सिखाता है। यह योजना देश के छोटे कारोबारों को मजबूत बनाकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
अगर आप एक छोटे दुकानदार या रेहड़ी-पटरी वाले हैं और अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, तो पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठा सकते हैं।